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    व्यक्तियों, शुरूआतियों और एमएसएमई योजना में नवाचार को प्रोत्साहन (प्रिज्म)

    प्रिज्म (व्यक्तियों, शुरूआतियों और एमएसएमई योजना में नवाचार को प्रोत्साहन) योजना का उद्देश्य समादेशी विकास की कार्य सूची को प्राप्त करना है। इसमें सबसे महत्व पूर्ण क्षेत्र सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत स्वायत संगठन के रूप में स्थापित संस्थान अथवा संगठन का समर्थन देना है। एमएसएमई समूहों को सहायता देते हुए प्रौद्योगिकी समाधान।

    पात्रता मानदंड

    कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास नवाचार विचार हो और वह अपने विचार को संस्थान अथवा संगठन यथा सहायता संगठन अथवा अविष्कार के विकास में सन्निहित भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत सोसाईटी में परिवर्तित कर सकता है।

    मुख्य क्षेत्र

    प्रस्ताव मुख्यता चार निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रथमत: विचार किया जाएगा: हरित प्रौद्योगिकी, अपशिष्ट से धन, स्वास्य्य सेवा, जल तथा सीवेज प्रबन्धन।

    कार्यक्रम एवं पात्रता
    कार्यक्रम पात्रता
    प्रिज्म फेस-I
    श्रेणी- I संकल्पना/प्रोटोटाइप/मॉडल का प्रूफ

    कुल परियोजना लागत के 2.00 लाख अथवा 90% तक सीमित अधिनियम समर्थन जो भी कम हो।

    कोई भी भारतीय नागरिक विद्यार्थी अविष्कार सहित जो अपने नवीन विचार को प्रदर्शनीय मॉडलों/प्रोटोटाईप में परिवर्तन कर सकता है, के विकास के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है।
    श्रेणी- II वर्किंग मॉडल की फेब्रीकेशन/प्रक्रिया जानकारी/परिक्षण एवं प्रयोग/पेटेंट/प्रौद्योगिकी अंतरण इत्यादि (नवाचार इन्क्यूवेशन)

    कुल परियोजना लागत की 20 लाख अथवा 90% तक की अधिकतम सीमा जो भी कम हो।

    कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास एक अविष्कारी विचार हो।
    प्रिज्म, फेस-II (एन्टरप्राईज इन्क्यूवेशन)
    कुल परियोजना लागत के 50% की सीमा तक 50 लाख रूपए तक का अधिकतम समर्थन।

    प्रौद्योगिकी आधारित अविष्कासरों, पेटेंट/डिजाइन पंजीकरण/ट्रेड मार्क पंजीकरण/बाजार योग्य उत्पाद विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण/एन्टरप्राईज सृजन की ओर प्रक्रिया के स्केलिंग के लिए समर्थन दिया जाए।

    सफल प्रिज्म अविष्कार अथवा ऐसा अविष्का‍र जो अपने संकल्पना के प्रमाण को अन्य सरकारी संस्थानों/एजेन्सियों के समर्थन से सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके।
    प्रिज्म-आर एंड डी प्रस्ताव
    एमएसएमई कलस्टर को सहायता प्रदान करते हुए प्रौद्योगिकी समाधान के विकास को ध्यान में रखते हुए कुल परियोजना लागत के 50% की सीमा तक 50 लाख रूपए तक का अधिकतम समर्थन कोई भी आर एंड डी संस्थान/स्वायत संस्थान सार्वजनिक वित्त पोषित प्रयोगशालाएं/शैक्षणिक संस्थान इत्यादि

    प्रिज्म दिशानिर्देश और आवेदन पत्र [12 जुलाई 13]

    प्रिज्म के तहत सहायता के लिए विचार परियोजनाओं के लिए नियम और शर्तें [पीडीएफ], (फाइल का आकार:: 26 केबी [आरटीएफ] [12 जुलाई 13]

    टैप आउटरीच एवं कलस्‍टर इन्‍नोवेशन सेंटरर्स (टीओसीआईसी) की सूची के लिए

    टैप आउटरीच एवं कलस्‍टर इन्‍नोवेशन सेंटरर्स (टीओसीआईसी) की सूची के लिए यहां क्‍लिक करें (फाइल का आकार: 52 केबी अपडेट [20 जून 18]

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    निविदाएं

    वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तक्‍नोऊमी संवर्धन कार्यक्रम (टैप) के स्‍वतंत्र/तृतीय पक्षीय मूल्‍यांकन आरम्‍भ करने के लिए, (फाइल का आकार: 12 केबी [07 अक्टूबर 13]

    किसी भी अन्य जानकारी के लिए, आप संपर्क कर सकते हैं

    डॉ. एस. के. देशपांडे
    वैज्ञानिक ‘जी’ और हेड (प्रिज्म)
    वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
    प्रौद्योगिकी भवन, नई महरौली रोड
    नई दिल्ली-110016

    दूरभाष: 011-2651 8019, 2659 0387
    फैक्स: 011-2696 0629
    ईमेल: skdpande[at]nic[dot]in