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    अनुसंधान और विकास के लिए प्रासंगिक केंद्रीय बजट 2010-2011 की मुख्य विशेषताएं

    केंद्रीय बजट 2010-2011 कार्यक्रम

    आगे और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास, पर आयकर अधिनियम की धारा 35 (2AB) के अधीन अनुसंधान एवं विकास इकाइयों घर में अनुमोदित किए गए खर्च पर भारित कटौती, 150 प्रतिशत से 200 प्रतिशत बढ़ाया प्रोत्साहित करने के लिए.

    भारित कटौती, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों या आईआईटी या एक निर्दिष्ट व्यक्ति को एक विशेष दिशा है कि ने कहा कि योग एक अनुमोदित कार्यक्रम यू / आयकर अधिनियम की 35 (2AA) के तहत किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा के साथ, भुगतान पर से बढ़ाया 125 फीसदी से 175 फीसदी.

    अनुसंधान में लगे हुए संघों के लिए बनाया भुगतान / u (1) 35 (ii) को मंजूरी दे दी और (iii) आयकर अधिनियम के 175 फीसदी की भारित कटौती के रूप में होने की अनुमति दी. ऐसे अनुमोदित अनुसंधान संघों की आय भी कर से छूट जाएगा.

    अतिरिक्त जानकारी के लिए संपर्क करें:

    श्री के वी एस पी राव
    ‘जी’ वैज्ञानिक और प्रमुख (आरडीआई)
    वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
    प्रौद्योगिकी भवन, नई महरौली रोड
    नई दिल्ली -110016

    फोन: (011) 26863805, 26590446
    टेलीफैक्स: (011) 26960629
    ई-मेल: rdi@nic.in